Army pension rules: सेना ने पेंशन नियमों को लेकर लिया बड़ा फैसला, जानें क्या हुए हैं बदलाव
Army pension rules: सेना ने पेंशन नियमों को लेकर लिया बड़ा फैसला, जानें क्या हुए हैं बदलाव
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Army pension rules updated guidelines: आठवें वेतन आयोग ने आधिकारिक तौर पर अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही उम्मीद खत्म हो गई है।

यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान किया गया। इस विकास से लगभग 49.18 लाख कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

Army pension rules में क्या बदलाव हुआ

इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार सहित कुछ राज्य सरकारें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए तैयार हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन में वृद्धि होगी। विशेष रूप से, केंद्रीय प्रशासन ने अन्य पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, खासकर रक्षा मंत्रालय के माध्यम से।

रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त कर्मियों (Army pension rules) और उनके आश्रितों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में नाम और जन्मतिथि को अद्यतन करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक मानकीकृत प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से अनगिनत व्यक्तियों को सहायता मिलने की उम्मीद है।

यह नया दृष्टिकोण त्रि-सेवा समिति की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सैन्य कार्मिक (नीति और योजना) के अतिरिक्त महानिदेशक ने की थी। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) ने अक्टूबर 2024 में जारी दिशानिर्देशों के साथ आधिकारिक तौर पर इस सरलीकृत प्रक्रिया का समर्थन किया।

पहले, पीपीओ में नाम या जन्मतिथि को सही करने की प्रक्रियाएं भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच अलग-अलग थीं। नए मानकीकृत प्रोटोकॉल से तीनों शाखाओं में सुचारू संचालन की सुविधा मिलेगी, जिससे सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवारों के लिए कागजी कार्रवाई का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।

नए नियम क्या हैं?

Army pension rules: अपनी जन्म तिथि में संशोधन करने के इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ) और अन्य रैंक (ओआर) के लिए सुधार केवल वास्तविक त्रुटियों के मामलों में ही अनुमति दी जाएगी। इन सुधारों को संदर्भ बिंदु के रूप में कमीशनिंग पत्र या नामांकन फॉर्म का उपयोग करके मान्य किया जाएगा।

आश्रितों की जन्मतिथि को सत्यापित या संशोधित करने के लिए, आपको पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ईसीएचएस कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे विशिष्ट दस्तावेज प्रदान करने होंगे। बच्चों के लिए, रजिस्ट्रार, नगरपालिका प्राधिकरण, स्थानीय पंचायत या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।

अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं

उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Army pension rules) के लिए जो अपना नाम बदलना या सही करना चाहते हैं – चाहे वह उपनाम, पहला नाम, मध्य नाम, या कोई वर्तनी की गलती हो – आपको एक व्यक्तिगत आवेदन जमा करके शुरुआत करनी होगी।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) के लिए, आपको अंग्रेजी में एक समाचार पत्र के विज्ञापन के साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से एक हलफनामा शामिल करना होगा। अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड संलग्न करना न भूलें, और सुनिश्चित करें कि आपके अंतिम पेंशन खाते के सभी विवरण भरे हुए हैं।

Army pension rules: उपनाम या वर्तनी की त्रुटि को ठीक करने के लिए, एक व्यक्तिगत आवेदन जमा करें और अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की प्रतियां संलग्न करें। आपको न्यायाधीश से एक हलफनामा भी प्राप्त करना होगा।

इन चरणों का पालन करें

1) एक व्यक्तिगत आवेदन जमा करें।

2) अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करें।

3) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से एक शपथ पत्र प्रदान करें।

4) कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों के विज्ञापनों की प्रतियां शामिल करें।

मुख्य प्रस्तावित बदलावों में शामिल हैं

Army pension rules: पारिवारिक पेंशन में बदलाव: सेना ने जवानों के निधन के बाद उनकी पत्नी और माता-पिता को आर्थिक मदद के लिए पेंशन नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है।

अफसर और जवानों के लिए समान नियम: सेना ने अफसर और जवानों के लिए अलग-अलग पेंशन नियमों को खत्म करके एक समान नियम लागू करने की सिफारिश की है।

लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन में बदलाव: इस पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को लेकर भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे जवानों के परिवारों को अधिक आर्थिक मदद मिल सके।

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