Save Tax: क्या 14 लाख रुपये का वेतन लेने वाले भी बचा सकते हैं टैक्स?
Save Tax: क्या 14 लाख रुपये का वेतन लेने वाले भी बचा सकते हैं टैक्स?
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Save tax up to 14 lakh Know how: जहां देश में एक नया आयकर कानून लाने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं सरकार ने बजट 2025 में घोषणा की है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को कराधान से छूट दी जाएगी। हालाँकि, इस मामले को लेकर कई तरह की गणनाएँ सामने आई हैं।

14 लाख रुपये से ज्यादा वेतनभोगी भी बचा सकता है टैक्स!

Save Tax: इस संदर्भ में, वेतनभोगी व्यक्तियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भले ही उनका वेतन पैकेज 14 लाख रुपये से अधिक हो, उनकी कर देनदारी शून्य रहेगी। रोजगार में, कंपनियां कर्मचारियों को कॉस्ट टू कंपनी (सीटीसी) का आंकड़ा पेश करती हैं, जिसमें न केवल वेतन बल्कि ईपीएफओ योगदान, बीमा, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों से संबंधित खर्च भी शामिल होते हैं। यह आंकड़ा अंततः कुल वेतन पैकेज को दर्शाता है।

आप कैसे बचा सकते हैं टैक्स?

मान लें कि आपकी सीटीसी 14 लाख रुपये से थोड़ा अधिक है, लगभग 14.65 लाख रुपये, ईपीएफओ में कंपनी का 12 प्रतिशत योगदान लगभग 87,900 रुपये होगा, जो कर-मुक्त है।

कटौतियों और छूटों का लाभ उठाएं

आयकर अधिनियम में कई तरह की कटौतियां और छूटें उपलब्ध हैं, जिनका लाभ उठाकर आप अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं। कुछ सामान्य कटौतियों में शामिल हैं

धारा 80C: इस धारा के तहत आप जीवन बीमा पॉलिसी, पीपीएफ, ईएलएसएस, होम लोन आदि में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80D: इस धारा के तहत आप अपने, अपने परिवार और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 24: इस धारा के तहत आप होम लोन के ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं।

Save Tax: निवेश करें

आप विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करके भी टैक्स (Save Tax) बचा सकते हैं। कुछ लोकप्रिय निवेश विकल्प हैं:

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस)

आप अपने खर्चों को मैनेज करके भी टैक्स बचा सकते हैं। कुछ खर्चों पर आपको टैक्स छूट मिलती है, जैसे कि शिक्षा लोन का ब्याज और घर का किराया।

इसके अतिरिक्त, यदि आपका नियोक्ता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में योगदान देता है, तो यह आपके मूल वेतन का 14 प्रतिशत होगा, जिसके परिणामस्वरूप 1.02 लाख रुपये की वार्षिक कर-मुक्त आय होगी।

75,000 रुपये की कटौती से लाभ होगा

Save Tax: इसके अलावा, वेतनभोगी वर्ग को 75,000 रुपये की मानक कटौती से लाभ होगा। इन कटौतियों और दावों का हिसाब लगाने के बाद आपकी कर योग्य आय 11.99 लाख रुपये होगी। नतीजतन, आप आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत कर छूट के लिए पात्र होंगे, जिसके परिणामस्वरूप शून्य कर देनदारी होगी।

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