Expired Driving Licence को बिना टेस्‍ट के कैसे रिन्‍यू करवाया जा सकता है?
Expired Driving Licence को बिना टेस्‍ट के कैसे रिन्‍यू करवाया जा सकता है?
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Renew Expired Driving Licence: दिल्ली हो या दुनिया का कोई भी देश, वाहन चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस पर एक तारीख भी अंकित होती है, जिसके बाद वह समाप्त हो जाता है।

Expired Driving Licence जानिए कैसे

अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसे रिन्यू कैसे करें। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना काफी आसान है।

इसे रिन्यू कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप पूरी प्रक्रिया घर बैठे ही पूरी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको इस प्रक्रिया का विवरण प्रदान करें।

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्‍यू करने की प्रक्रिया

अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत (Expired Driving Licence) करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. ‘परिवहन’ वेबसाइट पर जाएँ:

नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधिकारिक ‘परिवहन’ वेबसाइट पर जाएं।

2. अपना राज्य चुनें:

अपना राज्य चुनें. यहां, हम दिल्ली के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करेंगे।

3. ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएँ चुनें:

अपना राज्य चुनने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें।

4. डीएल नवीनीकरण विकल्प पर क्लिक करें:

आपको “डीएल नवीनीकरण” विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें और एक नई विंडो खुलेगी।

5. आवेदन पत्र भरें:

नई विंडो में आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा। इसे सावधानीपूर्वक भरें और सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं।

6. आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें:

फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज जुटा लें।

7. शुल्क का भुगतान करें:

Expired Driving Licence: एक बार जब आपके पास सभी दस्तावेज़ हों, तो आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

8. रसीद डाउनलोड करें:

भुगतान के बाद, संदर्भ के लिए रसीद डाउनलोड करें।

9. निकटतम आरटीओ पर जाएँ:

निर्धारित तिथि पर अपने मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निकटतम आरटीओ पर जाएं।

10. दस्तावेज़ सत्यापन:

आरटीओ आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। सब कुछ सही रहा तो आपका नया डीएल जारी कर दिया जाएगा।

डीएल नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन पत्र संख्या 9
फॉर्म 1 (भरा हुआ)
आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान दस्तावेज
पासपोर्ट आकार का फोटो और मूल ड्राइविंग लाइसेंस
आधार कार्ड (ई-सत्यापन के लिए, यदि लागू हो)

नवीकरण अवधि:

निजी मोटर वाहन: 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत।
वाणिज्यिक वाहन: 3 साल के लिए नवीनीकृत।

आधार कार्ड ई-सत्यापन:

ड्राइविंग लाइसेंस (Expired Driving Licence), वाहन पंजीकरण, या किसी भी परिवहन-संबंधित सेवाओं जैसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, आपको परिवहन सेवा पोर्टल पर अपने आधार कार्ड को ई-सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है।

इससे आपकी पहचान सत्यापित करने में मदद मिलती है और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है।

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