EPFO: ईपीएफ कैसे कार्य करता है? कितना मिलता है ईपीएफ के रुपयों पर ब्याज?
EPFO: ईपीएफ कैसे कार्य करता है? कितना मिलता है ईपीएफ के रुपयों पर ब्याज?
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EPFO money deposited in your PF account: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एक सरकार समर्थित सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसे कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस फंड का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत आता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत संचालित होता है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ईपीएफ में समान रूप से योगदान करते हैं, जिससे समय के साथ बचत करने में मदद मिलती है।

जैसे-जैसे कर्मचारी काम करता रहता है, रिटायरमेंट तक ईपीएफ में पैसा बढ़ता जाता है। 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी को योगदान देना आवश्यक है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान बराबर होता है।

EPFO: कितना मिलता है ईपीएफ के रुपयों पर ब्याज?

हर साल, सरकार आमतौर पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद ईपीएफ के लिए ब्याज दर निर्धारित करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.33 फीसदी तय की गई है. कर्मचारी अपना ईपीएफ बैलेंस केवल सेवानिवृत्ति पर, नौकरी बदलते समय या कुछ आपातकालीन स्थितियों में ही निकाल सकते हैं।

हालाँकि, अगर कोई पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले अपना ईपीएफ बैलेंस निकालता है, तो वह राशि कर के अधीन होगी। ईपीएफ में योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र है, और इन योगदानों पर अर्जित ब्याज कर-मुक्त है।

ईपीएफ कैसे कार्य करता है?

कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा ईपीएफ योजना में योगदान करते हैं, और उनके नियोक्ता उस राशि का मिलान करते हैं। यह संयुक्त योगदान ईपीएफओ को भेजा जाता है। ईपीएफ खाते में धनराशि पर एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, जिसे ईपीएफओ द्वारा सालाना जमा किया जाता है।

यदि आप हर महीने (EPFO) अपने वेतन से 7,000 रुपये ईपीएफ में डालते हैं, तो आपका नियोक्ता उसे 7,000 रुपये के साथ मिला देगा। तो, आपके ईपीएफ खाते में कुल 14,000 रुपये जमा होंगे।

EPFO: आप उस राशि पर ब्याज अर्जित करेंगे, जो वर्तमान में प्रति वर्ष 8.33% है, और यह सालाना जमा किया जाता है। ध्यान रखें कि यह ब्याज दर बदल सकती है क्योंकि ईपीएफओ प्रत्येक कारोबारी साल की शुरुआत में इसकी समीक्षा करता है। कानून के अनुसार, ईपीएफ योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और किसी भी महंगाई भत्ते (डीए) का 12% निर्धारित है।

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