How to Link PAN Aadhaar: पैन-आधार लिंक करने का आसान प्रोसेस क्‍या है?
How to Link PAN Aadhaar: पैन-आधार लिंक करने का आसान प्रोसेस क्‍या है?
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How to Link PAN Aadhaar: अगर किसी कारण से आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो इसे तुरंत करवा लें, क्योंकि इसके बिना आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। आइए जानते हैं, आधार-पैन लिंक नहीं होने पर क्या होगा और इसे कैसे लिंक करें।

How to Link PAN Aadhaar: आज के डिजिटल युग में पैन कार्ड और आधार कार्ड दो ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिनकी जरूरत हर जगह पड़ती है।

बच्चे के स्कूल में एडमिशन से लेकर बैंक अकाउंट खोलने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने तक, ये दस्तावेज अनिवार्य हैं। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

How to Link PAN Aadhaar: इसकी जांच कैसे करें

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।

नीचे दिए गए ‘लिंक आधार स्टेटस’ के विकल्प पर क्लिक करें।

एक नया पेज खुलेगा, जहां अपना आधार और पैन नंबर दर्ज करें और ‘व्यू आधार लिंक स्टेटस’ पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही आधार पैन से लिंक है या नहीं इसकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।

आधार-पैन को ऑनलाइन कैसे लिंक करें

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।

आपको ‘लिंक आधार’ का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा।

अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करें और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।

अब आयकर विभाग इस लिंक को प्रोसेस करेगा।

मैसेज के जरिए आधार-पैन लिंक करें

अपने फोन में UIDPAN टाइप करें और स्पेस दें, फिर आधार नंबर और फिर स्पेस देने के बाद पैन नंबर डालें।

उदाहरण- UIDPAN 0000022223333 AAAPA8888Q टाइप करें और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

इसके बाद आयकर विभाग दोनों नंबर को लिंकिंग प्रोसेस में डाल देगा।

पैन-आधार कार्ड लिंक न होने पर क्या होगा

How to Link PAN Aadhaar: अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जिससे वित्तीय लेन-देन में दिक्कत आ सकती है। बैंक अकाउंट से जुड़े काम भी अटक सकते हैं।

अगर पैन और आधार लिंक नहीं हैं तो पैन काम करना बंद कर देगा। इसके चलते आप सेबी से जुड़ा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक इनकम पर 20 फीसदी यानी दोगुना टीडीएस काट सकता है।

How to Link PAN Aadhaar: अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है और फिर भी बैंक ट्रांजेक्शन या दूसरी जगह इस्तेमाल होता है तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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