CM Yuva Scheme: अपने बिजनेस का अपना सीएम युवा योजना से साकार करें, लोन के लिए करें आवेदन
CM Yuva Scheme: अपने बिजनेस का अपना सीएम युवा योजना से साकार करें, लोन के लिए करें आवेदन
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CM Yuva Scheme loan for business: उत्तर प्रदेश में युवाओं को समर्थन देने के लिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYSY Scheme), जिसे सीएम युवा योजना के रूप में भी जाना जाता है, शुरू किया गया है।

इस पहल का उद्देश्य राज्य में पात्र युवाओं को बिना किसी गारंटी के 5 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करना है, ताकि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके।

CM Yuva Scheme के फायदे

राज्य सरकार युवाओं को नौकरी निर्माता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए चार साल की अवधि के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान (MYSY Scheme in hindi) शुरू करने की घोषणा की। यह पहल राज्य के युवाओं की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15% योगदान करना होगा, जबकि ओबीसी लाभार्थियों को 12.5% ​​का योगदान करना होगा।

इनको मिलेगा इतना लोन

CM Yuva Scheme: एससी-एसटी और दिव्यांग व्यक्तियों को 10% योगदान की आवश्यकता होगी, और चित्रकूट, चंदौली, फ़तेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच जैसे महत्वाकांक्षी जिलों के लोगों को भी 10% योगदान देना होगा। सीएम युवा योजना के बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट msme.up.gov.in पर पाई जा सकती है।

CM Yuva Scheme का मुख्य लक्ष्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करना है। इसका उद्देश्य हर साल 100,000 नए छोटे उद्यम स्थापित करना और अगले दशक में 1 मिलियन स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री युवा योजना क्या है?

CM Yuva Scheme: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, या सीएम युवा, उत्तर प्रदेश सरकार (MYSY scheme up) का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे अगले दस वर्षों में 1 मिलियन स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सूक्ष्म और लघु व्यवसाय शुरू करके युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान (CM Yuva Scheme) केंद्रित किया गया है। यह योजना उन्हें सफल होने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता, कौशल विकास और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।

इस कार्यक्रम से कौन लाभान्वित हो सकता है?

आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आयु आवश्यकता: 21 से 40 वर्ष।
न्यूनतम शिक्षा: कम से कम 8वीं कक्षा पूरी की होनी चाहिए (अधिमानतः इंटरमीडिएट या समकक्ष पूरी की हुई हो)।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana UP: आवेदकों को सरकार द्वारा प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रशिक्षण और टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी प्रशिक्षण योजना, या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए।

वैकल्पिक रूप से, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रासंगिक कौशल में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
आवेदकों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को छोड़कर किसी अन्य सरकारी योजना से ब्याज या पूंजीगत सब्सिडी नहीं मिली होनी चाहिए।

5 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए

MYSY scheme eligibility: 5 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए: लाभार्थियों को ऋण के साथ 100% ब्याज सब्सिडी मिलती है, जिसमें परियोजना लागत के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, जो 4 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है।

5 से 10 लाख रुपये के बीच की परियोजनाओं के लिए: अतिरिक्त धनराशि लाभार्थी द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।
अधिस्थगन अवधि: पहले 6 महीनों के लिए कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं है।

सीजीटीएमएसई कवरेज: यह राज्य सरकार द्वारा 4 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।

मार्जिन मनी सब्सिडी: इकाई चालू होने पर परियोजना लागत का 10% (अधिकतम 50,000 रुपये तक) की सब्सिडी दी जाएगी।

दूसरा चरण परियोजना लागत 10 लाख रुपये

CM Yuva Scheme: एक बार पहले चरण का ऋण चुकाने के बाद, लाभार्थी दूसरे चरण में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CM Yuva Scheme: इस चरण में अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपये है; 10 रुपये से 20 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए, लाभार्थियों को स्वयं अतिरिक्त धनराशि सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी।

ब्याज सब्सिडी: 7.5 लाख रुपये तक की राशि या पहले चरण के ऋण की राशि का दोगुना, जो भी कम हो, 3 साल की अवधि के लिए 50% ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है।

सीजीटीएमएसई कवरेज: राज्य सरकार दूसरे चरण में भी 3 साल तक इसे कवर करना जारी रखेगी।

मार्जिन मनी सब्सिडी: यह सब्सिडी चरण 2 में उपलब्ध नहीं है।

मार्जिन मनी की आवश्यकता क्या है?

सामान्य वर्ग के लिए: कुल परियोजना लागत का 15%।

ओबीसी के लिए: कुल परियोजना लागत का 12.5%।

एससी/एसटी, दिव्यांग और पिछड़े क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए: कुल परियोजना लागत का 10%।

आवेदन कैसे करें

CM Yuva Scheme ऑनलाइन आवेदन: आप अपना आवेदन msme.up.gov.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

दस्तावेज़ अपलोड: अपना आयु प्रमाण, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), व्यवसाय योजना और पता प्रमाण अपलोड करना सुनिश्चित करें।

ऋण प्रोसेसिंग: बैंक आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेगा और ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेगा।

सब्सिडी संवितरण: ऋण स्वीकृत होने के बाद, सब्सिडी और सहायता सीधे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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